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धनबाद – चौथी कक्षा की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिक्षक को हुई 12 साल की सजा : वर्ष 2017 का सरायढेला स्थित विद्यालय से जुड़ा है मामला

मिरर मीडिया : वर्ष 2017 में चौथी कक्षा की एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी शिक्षक रंजीत कुमार आर्य को धनबाद की कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है।

वर्ष 2017 के जनवरी माह की 30 तारीख को सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित एक विद्यालय में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जबकि एक दिन बाद ही 31 जनवरी को सरायढेला थाने में आरोपी शिक्षक रंजीत कुमार आर्य के खिलाफ पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया था। वहीं 6 वर्षो के बाद 2023 में 29 मार्च को शिक्षक के खिलाफ आरोप गठित किया गया था और तब जाकर 15 जुलाई को 4 दुष्कर्म के इस मामले में धनबाद कोर्ट ने आरोपी के ख़िलाफ अपना फैसला सुनाया है।

बता दें कि अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी शिक्षक को दोषी करार दिया था। इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही हुई। गवाहों में पीड़ित बच्ची के साथ उसकी मां की गवाही कोर्ट में कराई गई थी। और शनिवार 15 जुलाई को दोषी शिक्षक को सजा सुनायी गई।

गौरतलब है कि सरायढेला स्थित विद्यालय के टीचर रंजीत कुमार आर्य के द्वारा स्कूल के ही स्टाफ रूम में ले जाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जबकि उस शिक्षक के द्वारा छात्रा को टीसी काटकर स्कूल से बाहर कर देने की धमकी भी दी गई थी।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

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