बिना अनुमति बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक,SC ने राज्यों के लिए जारी किया यह निर्देश

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डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक देश के किसी भी हिस्से में मनमाने तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है, जिनका पालन देश के सभी राज्यों को करना होगा।

एक अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब एक अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगा। इस बीच, कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के महिमा मंडन पर भी सवाल उठाया है और इसे रोकने की आवश्यकता जताई है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी बुलडोजर एक्शन की अनुमति केवल अदालत की अनुमति से ही दी जाएगी। हालांकि, सड़क, फुटपाथ और रेलवे लाइन पर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा।

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