डिजिटल डेस्क। मिरर मीडिया: बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 11 अन्य लोगों के खिलाफ दूसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इनमें पूर्व सैन्य जनरल और एक पूर्व पुलिस प्रमुख भी शामिल हैं। आरोप है कि ये लोग जबरन गायब किए जाने की घटनाओं में शामिल थे।
भारत में शरण लेने के बाद दूसरा वारंट
शेख हसीना के खिलाफ यह दूसरा गिरफ्तारी वारंट है। इससे पहले, पिछले साल अगस्त में अवामी लीग सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद हसीना ने भारत में शरण ली थी। न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ अब तक तीन मामले दर्ज किए हैं। आईसीटी के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के अध्यक्ष न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद यह वारंट जारी किया।
12 फरवरी तक गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश
रिपोर्ट के अनुसार, सैकड़ों जबरन गायब होने के मामलों में जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक को आदेश दिया गया है कि वे शेख हसीना और अन्य आरोपियों को 12 फरवरी तक न्यायाधिकरण के समक्ष पेश करें। मामले में नामित आरोपियों में हसीना के तत्कालीन रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद भी शामिल हैं। इनमें से सिद्दीकी फिलहाल हिरासत में हैं, जबकि अहमद के फरार होने की आशंका है।
अधिकांश नाम गोपनीय, जांच जारी
आईसीटी के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने बताया कि जांच के हित में अधिकांश आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी, और यदि जांच पूरी हो जाती है, तो रिपोर्ट उसी दिन प्रस्तुत की जाएगी।
मुख्य अभियोजक इस्लाम ने न्यायाधिकरण को जानकारी दी कि अपदस्थ शासन ने राज्य के संरक्षण में जबरन गायब होने की घटनाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि यदि जांच रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की गई, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जांच जारी रखनी होगी और गिरफ्तारियों पर स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी होगी।
जांच में तेजी की जरूरत
न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि इस मामले में शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। यह मामला बांग्लादेश के लिए गंभीर राजनीतिक और कानूनी चुनौती बन गया है।
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