पहले चरण के प्रचार का शोर थमते ही शाम 5 बजे से लागू होगी धारा 126 : उल्लंघन पर होंगी कार्रवाई

KK Sagar
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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की सरगर्मी अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी प्रचार का शोर अब थमने वाला है, क्योंकि आज शाम 5 बजे से पूरे राज्य में चुनाव आयोग की ओर से Representation of the People Act, 1951 की धारा 126 लागू हो जाएगी।

इस प्रावधान के तहत मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले से लेकर मतदान समाप्त होने तक किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार, जनसभा, जुलूस, नारेबाजी या प्रचार सामग्री के प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।


🔹 मतदाताओं को शांत वातावरण देने का उद्देश्य

चुनाव आयोग का कहना है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य है मतदाताओं को एक शांत और निष्पक्ष वातावरण में अपने निर्णय पर विचार करने का अवसर देना।
इससे मतदाता किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव या प्रचार शोर से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकेंगे।

धारा 126 का उल्लंघन करने वालों को अधिकतम दो साल की सजा, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।


🔹 इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर भी पूरी रोक

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में किसी भी टीवी चैनल, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (जैसे X, Facebook, YouTube, WhatsApp) और केबल नेटवर्क पर चुनावी प्रचार सामग्री या विज्ञापन दिखाना सख्त वर्जित होगा।

साथ ही, प्रिंट मीडिया में किसी भी प्रकार का चुनावी विज्ञापन देने से पहले पूर्व-प्रमाणीकरण (Pre-Certification) अनिवार्य कर दिया गया है। बिना प्रमाणन के प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर भी आयोग की सख्त निगरानी रहेगी।


🔹 अब मतदाताओं की बारी

प्रचार थमने के साथ ही अब सारा ध्यान मतदाताओं की ओर केंद्रित हो गया है।
चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

6 नवंबर को पहले चरण के तहत 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद 11 नवंबर को दूसरा चरण और 14 नवंबर को मतगणना की जाएगी।

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