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धारा 144 लागू – धनबाद एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जाने किस चीज पर रहेगी रोक

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Dhanbad एवं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को होने वाले चुनाव के मद्देनज़र धारा 144 लागू कर दी गई है। Dhanbad अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने धनबाद अनुमंडल अंतर्गत 7 – धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 6 – गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25.05.2024 के अपराह्न 09:00 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

धनबाद एवं गिरीडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25.05.2024 के अपराह्न 09:00 बजे तक निषेधाज्ञा रहेगी

इस संबंध में उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर दिनांक 25.05.2024 को प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 5 बजे तक धनबाद अनुमण्डल अन्तर्गत 7 – धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार एवं 6 – गिरिडीह लोकसमा निर्वाचन क्षेत्राधिकार में मतदान कराया जाना है।

विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 लागू किया गया

मतदान के क्रम में अभ्यर्थियों, उनके सहयोगियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर बलपूर्वक कब्जा करने, बोगस मतदान कराने की चेष्टा कर सकते है। जिससे ऐसे कार्यक्रमों से विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष एवं प्रतिद्वंदिता के कारण विधि-व्यवस्था एवं जन सामान्य की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इस अवसर का लाभ अवांछनीय तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है, जिससे विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।

पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा होने पर प्रतिबन्ध

निषेधाज्ञा के दौरान पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों को उक्त क्षेत्र के मतदान भवनों के 200 मीटर की परिधि में जमा होना या चलना (मतदान केन्द्र परिसर एवं सरकारी/मतदान कार्यों में लगे पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/सीएपीएफ/कर्मचारियों को छोड़कर)।

राजनीतिक सभा, जुलूस / रैली आदि एवं प्रचार प्रसार पर प्रतिबंधित

सभी प्रकार के चुनाव संबंधी राजनीतिक सभा, जुलूस / रैली आदि एवं प्रचार प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। 05 व्यक्ति तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है।

शराब की बिक्री, सेवन पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध : ड्राय डे घोषित

मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक किसी भी प्रकार के शराब की बिक्री या सेवन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित करते हुए ड्राय डे घोषित किया जाता है।

जारी निषेधाज्ञा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक पार्टी का झण्डा, बैनर पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि निषेध रहेगा।

बाहर के पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति को छोड़ना होगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र

धनबाद अनुमण्डल अन्तर्गत 07 धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार एवं 06-गिरीडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार अंतर्गत वैसे पार्टी वर्कस, कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करने वाले व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है तथा बाहर से आये है, निषेधाज्ञा जारी होते ही धनबाद अनुमण्डल अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।

मतदान स्थल पर मीडियाकर्मी के प्रवेश पर रोक

मतदान स्थल पर कोई भी मीडियाकर्मी प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी नहीं करेंगे, ताकि मतदान की गोपनीयता भंग न हो।

बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना, प्रदर्शन पर रोक

बिना अनुमति के किसी प्रकार का बैठक, धरना, प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, ध्वनि विस्तारक मंत्र आदि (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर) का व्यवहार नहीं कर सकते हैं।

किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर रोक

किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर धनुष, गढ़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।

किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर)।

निषेधाज्ञा की अवधि में मिडियाकर्मी किसी भी प्रकार का एक्जिट पोल एवं रिजल्ट्स प्रकाशित नहीं करा सकते है।

जारी निषेधाज्ञा के अवधि में प्रत्याशी, समर्थक, राजनीतिक दल का प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू प्रतिबंधित रहेगा।

KK Sagar
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