चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था सख्त : आसनसोल–दुर्गापुर में लाइसेंसी हथियार जमा कराने का आदेश

KK Sagar
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आसनसोल। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी द्वारा जारी सी.पी. आदेश संख्या 14/26 (दिनांक 05 मार्च 2026) के तहत आयुक्तालय क्षेत्र के सभी लाइसेंसधारी आग्नेयास्त्र धारकों को अपने हथियार अनिवार्य रूप से संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

7 दिनों के भीतर जमा करने होंगे हथियार

जारी आदेश के अनुसार, जिन लाइसेंसधारकों को नोटिस जारी किया जाएगा, उन्हें नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपने हथियार संबंधित थाने में जमा कराने होंगे। जमा किए गए सभी हथियार मतगणना समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पुलिस थानों के शस्त्रागार में सुरक्षित रखे जाएंगे।

चुनाव अवधि में हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध

इस दौरान आयुक्तालय क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा शस्त्र या गोला-बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसक घटना की संभावना को कम करने में मदद मिलेगी।

कुछ संस्थानों और राष्ट्रीय निशानेबाजों को छूट

हालांकि, बैंक, वित्तीय संस्थान, कारखाने या सुरक्षा से जुड़े संस्थागत लाइसेंसधारक आवश्यक दस्तावेज और उचित कारण प्रस्तुत कर संबंधित थाने में आवेदन देकर इस आदेश से छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाजों को भी इस आदेश से छूट दी गई है, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना होता है।

थानों को दिए गए विशेष निर्देश

पुलिस प्रशासन ने सभी थानों को निर्देश दिया है कि वे लाइसेंसधारकों को तुरंत नोटिस जारी करें और हथियार पावती के साथ जमा कराएं। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नियमों के तहत इन्हें वापस सौंपा जाएगा।

आयुक्तालय ने सभी लाइसेंसधारकों से अपील की है कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

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