प्लास्टिक मुक्त भारत को लेकर चला विशेष जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : जुगसलाई नगर परिषद द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के क्रम में आज पीयूष सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगर परिषद के निदेश पर चाईबासा बस स्टैंड, स्टेशन रोड में प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अतिक्रमण, गन्दगी फ़ैलाने वालो के खिलाफ, खुले में शौच करने वालो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग, अतिक्रमण करने वालों और खुले में शौच करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। आकाश, अचिन बेहरा, प्रशांत नायक, दीपक, राजीव कुमार, नेपाल मंडल, सत्यवान साव, अनूप देवनाथ, राजवीर कुमा से कुल 750 रूपया जुर्माना वसूला गया। बता दें कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) के नियम 2021 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि प्लास्टिक से बने कैरी बैग या उत्पाद जिनकी मोटाई 75 माइक्रोन से कम है एवं गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग जो 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (GSM) से कम है के उपयोग 30 सितम्बर 2021 से प्रतिबंधित है। साथ ही 1 जनवरी 2023 से 120 माइक्रोन की मोटाई से कम के प्लास्टिक के बने कैरी बैग या उत्पादों का आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग दंडनीय अपराध है।

जुगसलाई नगर परिषद ने लोगो से अपील की है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल के स्थान पर जुट, कागज व कपड़े के थैले या अन्य बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल विकल्पो का प्रयोग करें। थर्माकोल से बने थाली व प्लेट में भोजन करने से कैंसर जैसे विविध असाध्य बीमारियों के होने की प्रबल संभावना बनी रहती है, इसलिए इसके स्थान पर साल आदि के पत्तों से निर्मित पत्तल व प्लेट का उपयोग करना चाहिए। किसी भी दुकादार के पास यह प्रतिबंधित सामग्री हो तो वह जल्द जुगसलाई नगर परिषद कार्यालय में आकर उसे जमा कर दें और सरकार की प्लास्टिक मुक्त जुगसलाई मुहिम में सहयोग करें। इन प्रतिबंधित सामग्री के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री या उपयोग करते हुए पाए जाने पर उपयोगकर्ता, दुकानदार व अन्य व्यापारी वर्ग के विरुद्ध प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम तथा नगर पालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत आर्थिक दंड के साथ-साथ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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