जहांगीरपुरी इलाके में MCD का बुलडोजर अटैक – हिंसा के बाद MCD की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Uday Kumar Pandey
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मिरर मीडिया : दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद MCD ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से इसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अभी वहां यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जहांगीरपुरी इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी और खुद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे।

गौरतलब है कि जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी जिसके बाद पुलिस ने एक मामले में सख्त एक्शन लिया है। इस बीच एमसीडी की ओर से भी इलाके के अवैध निर्माण को गिराने का फैसला लिया गया था। जहांगीरपुरी में बुधवार और गुरुवार को बुलडोजर कार्रवाई होनी थी।

उधर, दिल्ली हाई कोर्ट भी हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर दखल देने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है और दंगा मामले के आरोपियों के मकान तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगा।

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मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
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