Homeधनबादपूरे धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे...

पूरे धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबन्ध : रोक तत्काल प्रभाव से लागू

मिरर मीडिया : अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने पूरे धनबाद अनुमंडल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची द्वारा ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण को लेकर समय-समय पर कई आदेश / अनुदेश निर्गत किये गये है। वहीं ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम एवं उसके समयावधि हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं समय-समय पर विभिन्न वर्षों में यथा संशोधित के आलोक में विभिन्न तिथियों को अधिसूचना निर्गत है।

उक्त अधिसूचना में ध्वनि के संबंध में दिन के समय तथा रात के समय के लिए ध्वनि का माप डीबी (ए) / डिसीबल में निर्धारित है।

वहीं औद्योगिक कार्यकलाप, पटाखे, ध्वनि उत्पन्न करनेवाले उपकरण, जेनरेटर सेट, लाउडस्पीकर, लोक संबोधन प्रणाली, संगीत प्रणाली, हॉर्न इत्यादि से मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसे नियंत्रित करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है।

उन्होंने कहा रात्रि 10:00 बजे से प्राप्तः 06:00 बजे तक धनबाद अनुमण्डल के पुरे क्षेत्र में लाउडस्पीकर के बजाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।

साथ ही सभी ओपी प्रभारी, थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करने और आदेश के अवहेलना की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

Most Popular