मिरर मीडिया : धनबाद के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दो सगी बहनों के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में केंदुआडीह निवासी आकाश कुमार वर्मा, अंकित रवानी एवं प्रेम रवानी को ताउम्र कैद के साथ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बाबत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपितों ने दो सगी बहनों के साथ बर्बरता की सारी हद पार कर दी, इसलिए इन तीनों को आजीवन जेल में रखा जाए। गौरतलब है कि सभी मुजरिमों की उम्र 20 से 21 वर्ष के आसपास है।
ज्ञात हो कि फोन से आकाश ने बुलाया और मोटरसाइकिल से दोनों बहनों को राजकीय मध्य विद्यालय, नयाडीह कुसुंडा ले गया जहाँ पहले से चार और लड़के (जिसमें दो नाबालिग) मौजूद थे। दोनाें नाबालिगों सहित पांचों लड़के दोनों बहनों को स्कूल की छत पर ले गए। यहां दोनों बहनों को चाकू की नोक पर दुराचार किया। पहले आकाश ने दोनों बहनों के साथ दुराचार किया और भाग गया। फिर चारों लड़कों ने भी दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। दोनों बहनें खून से लथपथ हो गई थीं। बच्चियों के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी देर के बाद एक युवक वहां पहुंचा, जिसने दोनों बहनों को रात करीब 9:30 बजे उनके घर पहुंचाया। यहां से उन्हें अस्पताल लाया गया।
गौरतलब है कि इस मामले में 2019 को पांचों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान दो आरोपित नाबालिग घोषित कर दिए गए। दोनों का मुकदमा किशोर न्यायिक बोर्ड के समक्ष अभी लंबित है। वहीं अनुसंधान के बाद पुलिस ने 22 नवंबर 2019 को पांचों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 15 फरवरी 2021 को तीन आरोपित आकाश कुमार वर्मा, अंकित रवानी एवं प्रेम रवानी के विरुद्ध आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू होने के बाद अदालत द्वारा स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 महीने में अपना फैसला सुना दिया।