जमुई जिले के चर्चित हत्या कांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
यह मामला थाना सोनो अंतर्गत कांड संख्या 237/2022 से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त बिट्टू सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी घुटवे, चरकापत्थर को धारा 302 भा.दं.वि. के तहत दोषी पाया गया। मामले की सुनवाई जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई द्वारा की गई।
अदालत ने आदेश दिया कि दोषी द्वारा जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में उसे 30 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।