डिजिटल डेस्क/ जमशेदपुर : टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व ने यूनियन के संविधान में संशोधन के लिए शनिवार को टाटा स्टील कंपनी स्थित वर्क्स जनरल ऑफिस में एक आमसभा बुलाई थी। बैठक में सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सर्वसम्मति से सहमति दी।
अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया और पदाधिकारियों का परिचय कराया। इसके बाद उन्होंने पूर्व सदस्यों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल में कर्मचारियों के लिए किए गए कामों को सभी के बीच रखा और कहा कि यूनियन के सदस्य ही हमारी शक्ति हैं। उन्होंने सदस्यों से एकजुट होकर संस्था की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया।
अध्यक्ष ने एजेंडा के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा चार लेबर कोड लागू किए गए हैं। इसके साथ ही टाटा स्टील में बहुत संरचनात्मक बदलाव हुए हैं, जिसके लिए पदाधिकारियों व समिति के सदस्यों ने संविधान के कुछ बिंदुओं को संशोधित किया है। महामंत्री सतीश सिंह ने संविधान संशोधन के एक-एक प्रस्ताव को पढ़कर सुनाया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पास किया।
इस दौरान कोषाध्यक्ष आमोद दुबे ने सभी सदस्यों के सामने यूनियन की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया। उन्होंने बताया कि ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी यूनियन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाई गई है। यदि किसी सदस्य को इसके किसी भी विषय पर आपत्ति है या किसी तरह की जानकारी लेनी है तो वे ऑफिस आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
संविधान के इन बिंदुओं पर बनी सहमती
- धारा 3 (1): टाटा वर्कर्स यूनियन अन्य ट्रेड यूनियनों के लिए संघ के रूप में काम करेगी। यह समान उद्देश्यों व लक्ष्यों वाले किसी भी श्रमिक संगठन के साथ सहयोग करने, प्रगतिशील संगठन की सहायता करेगी, जिसका उद्देश्य श्रमिकों और विशेष रूप से उनकी स्थिति में सुधार करना हो।
- धारा 2 (1): कार्यकारी समिति की संरचना: शुरुआत में, आगामी यूनियन चुनाव में कमेटी मेंबरों की संख्या, कंपनी में कार्यरत सदस्यों की कुल संख्या के आधार पर 50 पर तय की जाएगी। हालांकि, यह 160 कमेटी मेंबरों की संख्या में प्रोटेक्टेड रहेगी।
- कमेटी मेंबरों के रिक्त पदों पर छह माह के अंदर चुनाव कराया जाएगा। यदि वर्तमान कार्यकाल समाप्ति के छह माह के भीतर होती है तो उप चुनाव नहीं होगा।
- टाटा स्टील व ट्यूब्स डिवीजन के कोई भी पूर्व कर्मचारी जो यूनियन के उद्देश्यों से सहमत हो और उसके नियमों-विनियमों का पालन करने में सहमत हो, उनका मानद सदस्य के लिए को-ऑप्शन किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 5 का 2(1): कार्यकारी समिति की संरचना: कमेटी मेंबरों का चुनाव तीन वर्ष में एक बार होगा। यह संशोधन ट्रेड यूनियन अधिनियम में समय-समय पर होने वाले संशोधन या भारतीय औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत प्रावधान किया गया है। भविष्य में समय-समय पर लागू व संशोधित होने पर किया जाएगा।
- अनुच्छेद 5 (2) 1: कुल सदस्यों की संख्या को 50 से विभाजित करने के सूत्र से निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाएगा। चुनाव उप समिति को आवश्यकतानुसार निर्वाचन क्षेत्र के गठन में सदस्यों की कुल संख्या में (30 कम या ज्यादा कर्मचारी संख्या का) परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 12 (3): भारतीय श्रम संहिता 2020 या किसी अन्य श्रम संहिता, किसी अन्य लागू कानून में किए गए किसी भी संशोधन को इस उपनियम में सम्मिलित माना जाएगा, मानो इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।
- उपधारा (24): कार्यकार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए आवेदक के प्रस्ताव व अनुमोदन (समर्थक) की संख्या क्रमश: तीन-तीन होगी। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए यह संख्या चार-चार होगी।
- उपधारा (25): पदाधिकारियों के नामांकन पत्र पर किसी भी वर्तनी या विशिष्ट त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे।
- उपधारा (26): उप चुनाव का संचालन निर्वाचन अधिकारी व कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित चुनाव उपसमिति दल द्वारा किया जाएगा।

