
मिरर मीडिया : बंगाल पंचायत चुनाव में हुए हिंसा पर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने सुनवाई के दौरान अफसोस जताते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में गई जानों को वापस नहीं लाया जा सकता।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोर्ट की अवमानना मामले की सुनवाई चल रही थी। आरोप है कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद आयोग ने समय पर केंद्रीय बल की तैनाती नहीं की थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने टिप्पणी की कि जो जिंदगियां पंचायत में चली गईं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता।
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय बल के समन्वयक बीएसएफ के आइजी एससी बुडाकोटी ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ के समक्ष 2 हजार पन्नों की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग की ओर से संवेदनशील बूथों की सूची केंद्रीय बलों को नहीं दी गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में आयोग पर कई मुद्दों पर असहयोग का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने राज्य और आयोग से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को है ।
मालूम हो कि बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा में अब तक कुल 54 लोगों की मौत हो गई है। जिनमें से 15 लोग आठ जुलाई यानी मतदान के दिन हुई हिंसा में मारे गए। उसके बाद हिंसा में घायल सात लोगों की अस्पताल में मृत्यु हो गई। नामांकन और मतदान से एक दिन पहले हुई हिंसा में 23 लोग मारे गए। मतगणना वाले दिन या उसके बाद हुई हिंसा या हमलों में नौ लोगों की मौत हो गई।