मिरर मीडिया : बिहार में जातिगत सर्वे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया गया है। बता दें कि नए हलफनामे में पुराने हलफनामे के पैराग्राफ 5 को हता दिया गया है। इस नए हलफनामे में यह अंकित किया गया है कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और भी संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं करा सकती है।
नए हलफनामे में सेंसस एक्ट 1948 का जिक्र किया गया है। जिसके मुताबिक सेंसस एक्ट 1948 के तहत सिर्फ केंद्र के पास ही जनगणना का अधिकार है। इसी के तहत जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटाया गया है।
दरअसल बिहार सरकार का दावा है कि वे जातिगत सर्वे करा रही है। जनगणना नहीं करवा रही है। और इसी जाति आधारित जनगणना के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने नया हलफनामा दायर किया है।