एक से छूटे नहीं कि फिर फंसे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो : मंत्री सहित पांच के खिलाफ 2.29 करोड़ के गबन का दूसरा मुकदमा

mirrormedia
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मिरर मीडिया : पहले ही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो पर 27 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा हैं जिस पर मुकदमा भी दायर किया गया हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को जगरनाथ को 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी। वहीं अब शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो सहित पांच के खिलाफ झारखंड कामर्स इंटर कालेज डुमरी के प्राचार्य डेग लाल राम ने 2.29 करोड़ के गबन का दूसरा मुकदमा दायर किया गया है।
शिक्षा मंत्री के अलावा फूलचंद राम महतो (पूर्व प्रधानाध्यापक आजाद हिंद उच्च विद्यालय, गोमो), रामेश्वर प्रसाद यादव (पूर्व व्याख्याता भूगोल विभाग- झारखंड कामर्स इंटर कालेज, डुमरी), प्रताप कुमार यादव (व्याख्याता इतिहास विभाग- झारखंड कामर्स इंटर कालेज, डुमरी) और रवींद्र कुमार सिंह (पूर्व प्रबंधक बैंक आफ इंडिया, शाखा इसरी बाजार, गिरिडीह) पर मुकदमा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट के ड्राप बाक्स में मुकदमा दायर किया जा चूका है। जिसपर पर एक अक्टूबर को सुनवाई होगी। सूत्रों की माने तो निमियाघाट के डेग लाल राम ने धनबाद की एमपी-एमएलए अदालत में दायर शिकायतवाद में दो करोड़ 29 लाख 63 हजार 21 रुपये 94 पैसे के गबन का आरोप लगाया है।

गौरतलब हैं कि डेग लाल राम नौ सितंबर, 2004 से झारखंड कामर्स इंटर कालेज, डुमरी के प्राचार्य हैं। पद पर स्थायी रूप से बने रहने को 2007 में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक उन्हें प्राचार्य पद पर बने रहने का आदेश दिया था। आदेश के आलोक में उन्होंने गिरिडीह के मुंसिफ कोर्ट में टाइटल सूट दाखिल किया। कोर्ट ने बैंक मैनेजर को आदेश दिया था कि डेग लाल के संयुक्त सहयोग से बैंक खाते का संचालन होगा। आदेश की जानकारी आरोपितों को थी। बावजूद षड्यंत्र के तहत तीन फरवरी, 2012 को झारखंड कामर्स इंटर कालेज, डुमरी के नाम से इसरी बाजार स्थित बैंक आफ इंडिया में खाता खुलवाया और कालेज फंड में राज्य सरकार से प्राप्त राशि का गबन किया।


वहीं डेग लाल ने 9 फरवरी, 2017 को कालेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो के खिलाफ कालेज के 27 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को जगरनाथ को 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी।

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