परिवहन विभाग ने दिखाई सख़्ती : बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर स्कूल बसों का परिचालन करने वाले स्कूल वाहनों को पत्र जारी कर दिए दिशा निर्देश : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का दिया हवाला

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मिरर मीडिया : धनबाद जिले में स्कूल बसों में बरती जा रही अनियमितता और नियमों की अनदेखी कर बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने को लेकर मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनज़र जिला परिवहन विभाग ने संज्ञान लिया। वहीं विभाग के द्वारा जिले के निजी विद्यालयों में स्कूल वाहनों की जांच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में विगत दिनों ही जिले के एक विद्यालय में वाहनों की चेकिंग में अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला गया।

वहीं जिला परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के जरुरी नियमों के अनुपालन को लेकर जिले के सभी स्कूलों के लिए पत्र जारी किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा स्कूल बसों में सड़क सुरक्षा के मानको के अनुपालन के संबंध के आलोक में स्कूल वाहनों के नियमों और उसके दिशा निर्देशों के तहत स्कूओ वाहन संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

जारी पत्र के अनुसार उन्होंने निर्देश दिए है कि जिले के स्कूल से सम्बंधित परिचालित होने वाले स्कूल वाहनों के परिचालन में परिवहन के नियमों का पालन कठोर रूप से किया जाय साथ ही ऐसे वाहनों की सूची विद्यालय प्रबंधन को निश्चित रूप से उपलब्ध हो।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसों एवं स्कूली बच्चों को ढोने वाले अन्य वाहनों के लिए दिए गए आदेश व दिशा निर्देश के अनुसार वाहन परिचालन करने के निर्देश दिए हैं।

वाहन के साथ रजिस्ट्रेशन बुक, इन्सुरेंस, pollution, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, SLD, सर्टिफिकेट, tax token, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रूप से रखने की खासकर निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार

1. स्कूल में चलने वाली बस का रंग पीला होना चाहिए
2. अगर बस भाड़े पर है तो बस के आगे और पीछे में ON SCHOOL DUTY साफ साफ लिखा होना आवश्यक है।
3. बस में First Aid Box होना जरुरी है।
4. बस की गति हमेशा तय मानक के अनुसार होनी चाहिए उससे ज्यादा नहीं
5. बस की खिड़कियों में लोहे की जाली लगी होनी चाहिए।
6. बस में टेलीफोन नंबर और स्कूल का नाम अंकित होने चाहिए।
7. स्कूल के बैग को रखने के लिए सीट के अंदर उचित व्यवस्था होनी चाहिए, आदि।

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