उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहें जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मिली ज़मानत

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मिरर मीडिया : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहें जाने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को ज़मानत मिल गई है। आपको बता दें कि नारायण राणे क़ो मंगलवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद बीते देर रात महाड कोर्ट ने राणे के लिए राहत की खबर सुनाई और 15 हजार के निजी मुचलके लगाकर उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले 7 दिनों की पुलिस कस्टडी की मांग भी कोर्ट ने ठुकरा दी और राणे को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।
हालांकि जमानत देते हुए महाड कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखीं। कोर्ट ने कहा कि इस बीच नारायण राणे का ऑडियो सैंपल लिया जाएगा। लेकिन वॉयस सैंपल लेना हो तो राणे को  7 दिनों पहले नोटिस दी जाएगी। यह शर्त भी रखी गई है नारायण राणे दो दिन (30 अगस्त और13 सितंबर) रायगढ़ अपराध शाखा में जाकर हाजिरी देनी होगी। राणे को यह चेतावनी देते हुए जमानत दी गई कि भविष्य में वे ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे।

क्या था मामला

राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को ‘जन आशीर्वाद यात्रा’ के दौरान कहा, ‘‘यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं. भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। जिसके बाद महाराष्ट्र में उनके खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उन्हें रत्नागिरि पुलिस ने मंगलवार को दोपहर बाद गिरफ्तार किया था और फिर उन्हें महाड ले जाया गया। महाड में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोकसेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) तथा धारा 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत से संबंधित बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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