डिजिटल डेस्क। कोलकाता: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की चुंचड़ा अदालत ने 13 साल पुराने एक सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी रीना पाल, उसके प्रेमी जिको पाल और पांच अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसका भुगतान न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
यह वारदात 2012 में हुगली के पोलबा इलाके में हुई थी, जहां रीना और जिको ने किराए के गुंडों के साथ मिलकर रीना के पति कृष्ण माल की हत्या कर दी थी। दंपती का एक 14 वर्षीय बेटा भी था। अन्य दोषियों में दीपंकर कर्मकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लक्ष्मीकांत चक्रवर्ती, अभिजीत चक्रवर्ती और राज दास शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, 28 मार्च 2012 की रात रीना ने घर का दरवाजा खोलकर जिको और उसके गुंडों को अंदर घुसने दिया। इसके बाद सो रहे कृष्ण की गले की नस काटकर हत्या कर दी गई। रीना ने इस जघन्य अपराध को डकैती का रूप देने की कोशिश की और पुलिस को बयान दिया कि डकैतों ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया।
लेकिन उसके बयानों में विसंगतियों के कारण पुलिस को शक हुआ। सख्त पूछताछ में रीना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। यह मामला प्रेम, विश्वासघात और साजिश की एक ऐसी कहानी है, जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि समाज में भी सनसनी फैला दी।