मिरर मीडिया संवाददाता, धनबाद: झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 तथा अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 के अनुपालन हेतु चासनाला स्थित द डायमंड हॉल, SAIL में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करना था।
कार्यशाला की शुरुआत SAIL चासनाला के जीएम (HR) उदय कुलकर्णी ने नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार का स्वागत करते हुए की। इस अवसर पर SAIL के अन्य उच्च पदाधिकारी, निजी क्षेत्र के नियोजक और विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान नियोजन पदाधिकारी आनंद कुमार ने 75% अधिनियम के तहत उपलब्ध प्रावधानों और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन प्रतिष्ठानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उनके लिए झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। अधिनियम का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर दण्ड का प्रावधान भी है।
नियोजन पदाधिकारी ने उपस्थित नियोजकों से उनके द्वारा अब तक किए गए अनुपालन की समीक्षा की और झारनियोजन पोर्टल पर निबंधन, मानवबल की प्रविष्टि, स्थानीय कर्मियों की प्रविष्टि, Quarterly Return और Vacancy Notification जैसी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने झारखंड में स्थानीयता की अहर्ता और स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला और नियोजकों को इस अधिनियम की अवहेलना करने पर दण्ड की संभावना से अवगत कराया।

कार्यक्रम में आनंद कुमार के अलावा सूरज कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक, प्रशान्त गोयल, विवेक कुमार साव, संजय कुमार साव और अन्य कार्यालय कर्मचारी भी उपस्थित थे।