डायन बिसाही – 2 महिलाओं की सामूहिक हत्या मामले में 19 महिलाओं को दोषी करार : 25000 जुर्माना सहित आजीवन कारावास की सजा

मिरर मीडिया : डायन बिसाही में 2 महिलाओं की भरनो थाना क्षेत्र में सामूहिक हत्या किए जाने मामले पर सुनवाई करते हुए 19 महिलाओं को दोषी करार देते हुए झारखंड के गुमला के एडीजे वन की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा व 25000₹ के जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 2 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है।

आपको बता दें कि यह घटना गुमला जिला के भरनो प्रखंड स्थित करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर टुकुटोली गांव की है जहां 9 वर्ष पहले 11 जून 2013 को डायन बिसाही के आरोप में 2 महिलाएं बृजेनिया इंदवार व इग्नेशिया इंदवार की हत्या सामूहिक रूप से कर दी गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने 19 महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार 11 जून 2013 को जिस दिन दोनों की हत्या हुई थी, उसी दिन घटना को अंजाम देने से पहले उक्त लोगों के द्वारा बैठक कर एक युवक की मौत के लिए बृजेनिया इंदवार व इग्नेशिया इंदवार को दोषी ठहराया गया था।  इसी दौरान अंधविश्वास में ग्रामीणों महिलाओं ने दोनों महिलाओं को जन अदालत में बुलाकर लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब कोर्ट ने इस मामले 9 वर्ष के बाद सजा सुनाई है।

Share This News

Uday Kumar Pandey
Uday Kumar Pandeyhttps://mirrormedia.co.in
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।

Latest Articles