डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर: मकर संक्रांति और टुसू पर्व के पावन अवसर पर जमशेदपुर शहर में उमड़ने वाली भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) द्वारा संयुक्त रूप से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
14 और 15 जनवरी को लागू रहेगा ‘नो-एंट्री’
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, त्योहार के दौरान शहर की सड़कों पर भारी वाहनों के दबाव को कम करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 14 और 15 जनवरी 2026 को भारी वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह व्यवस्था लगातार दो दिनों तक प्रभावी रहेगी।
समय और नियम की जानकारी
14 जनवरी 2026 बुधवार को तड़के सुबह 04 बजे से लेकर रात 11 बजे तक शहर में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 15 जनवरी 2026 गुरुवार को भी सुबह 04 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक जारी रहेगी।
बसों को मिली है छूट
प्रशासन ने आम जनता की सुविधा और त्योहार के दौरान लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए यात्री बसों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है। इसका अर्थ है कि भारी वाहनों पर रोक के बावजूद यात्री बसें शहर में सामान्य रूप से चल सकेंगी, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने शहरवासियों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस यातायात योजना का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। प्रमुख घाटों और विसर्जन स्थलों पर भीड़ की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है।

