जमशेदपुर : मानगो सहारा सिटी में चर्चित नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने शनिवार को तीन आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने इंद्रपाल सैनी शिवकुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल की सश्रम कारावास और 20 -20 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को अतिरिक्त 3 साल की सजा काटनी होगी। बता दें कि हो वर्ष 2018 में इंद्रपाल सिंह सैनी, इलेक्ट्रिशियन शिवकुमार महतो, शिवकुमार महतो का असिस्टेंट श्रीकांत महतो के खिलाफ नानक सेठ के घर में काम करने वाली एक नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार कराने का आरोप लगाया था जिसके बाद पीडिता की मां ने कोर्ट में अर्जी देकर 22 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाने की मांग की गई थी। मामले में धारा 319 के तहत सोनू नैयर, लड्डन उर्फ पाहुल, मैन्यर, दिनेश अग्रवाल, अमित सिंह, मुन्ना धोबी, अजित मिस्त्री उर्फ बुलेट मिस्त्री, उपेंद्र सिंह, शाहिद, शाहिद, अभिषेक मिश्रा, गुड्डू गुप्ता, इमदाद अंसारी, अजय केरकेट्टा, लंगड़ा मकसूद, मनोज सहाय, गुरप्रीत सिंह, शंभू द्विवेदी, करीम केबुल वाला, तस्मीम अहमद, राजेश सिंह और तनुश्री नायक को भी आरोपी बनाया गया है। कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई की गई। आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को को दोषी करार दिया था। इस मामले में डीएसपी थानेदार के साथ-साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिसवालों के इस मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है।