झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षक नियुक्ति नियमावली त्रुटिपूर्ण: संघ

Anupam Kumar
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झारखंड सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शारीरिक शिक्षक के लिए कोई भी नियमावली नहीं बनाई गई है । जिसको लेकर झारखंड शिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ में नाराजगी है रविवार को संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षक नियुक्ति नियमावली त्रुटिपूर्ण है. इसमें झारखंड के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है. नयी शिक्षा नीति एवं शिक्षा का अधिकार के तहत देश के सभी स्तर के विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षक का पद होना अनिवार्य है. लेकिन झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय , उत्क्रमित उच्च विद्यालय,प्लस टू विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है. बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा का अधिकार के तहत देश के सभी स्तर के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय को अनिवार्य किया गया है.पर झारखंड में होने वाली शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया है जो राइट टू एजुकेशन का हनन है. झारखंड प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ त्रुटिपूर्ण शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सुधार कर झारखंड के सभी स्तर के विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षक का पद सृजित करने की मांग करती है.अगर एक सप्ताह के अंदर झारखंड के सभी स्तर के विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षक का पद सृजित नहीं किया गया तो संघ की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया जायेगा.

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