बिहार में नई टोल पॉलिसी लागू, सरकार की ओर से निजी वाहनों को राहत, जानें पूरा नियम

Neelam
By Neelam
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बिहार में नेशनल हाईवे की तरह स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स देना होगा। हाल ही में सम्राट कैबिनेट की  बैठक में यह निर्णय लिया गया था। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तस्वीर साफ की है कि यह नियम किस पर लागू होगा। दरअसल, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी।

प्राइवेट वाहनों पर नहीं लगेगा किसी प्रकार का टोल टैक्स

मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार के अररिया पहुंचे थे। फारबिसगंज में उन्होंने सहयोग शिविर को संबोधित किया। इस दौरान बिहार की सड़कों पर लिए जाने वाले टोल टैक्स पर मुख्यमंत्री ने स्थिति को साफ किया।  बिहार सरकार निजी (प्राइवेट) वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाएगी। उन्होंने कहा कि केवल व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा, जबकि परिवार के साथ यात्रा करने वाले निजी वाहन चालकों को सरकार राहत देगी

केवल कमर्शियल गाड़ियों से लिया जाएगा टैक्स

मुख्यमंत्री ने कहा कि टोल टैक्स तो कमर्शियल गाड़ियों पर लगना ही चाहिए, लेकिन जो परिवार के लोग घूमते हैं, उन्हें हमारी सरकार जरूर राहत देगी। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तय किया है कि जो प्राइवेट गाड़ियां होंगी, उन पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं लगेगा। केवल कमर्शियल गाड़ियों से ही टैक्स लिया जाएगा।

राज्य में पहली बार टोल टैक्स नीति लागू

बता दें कि बिहार में अब राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह राज्य सरकार के अधीन आने वाले स्टेट हाईवे, बड़े पुल, बाइपास और सुरंगों पर भी टोल टैक्स देना होगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने सोमवार को बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली-2026 की अधिसूचना जारी कर दी और इसके साथ ही राज्य में पहली बार टोल टैक्स नीति लागू हो गई है।

सड़कों की चौड़ाई तय करेगी टोल टैक्स

बिहार सरकार की नई नीति के मुताबिक हर स्टेट हाईवे पर एक समान टैक्स नहीं लगेगा। टोल टैक्स की वसूली सड़क की चौड़ाई और लेनों की संख्या के आधार पर प्रतिशत में तय की गई है।

  • चार लेन या इससे अधिक चौड़ी सड़कें: इन पर निर्धारित मूल राशि का शत-प्रतिशत यानी 100 प्रतिशत टोल टैक्स वसूला जाएगा।
  • दो लेन से अधिक और चार लेन से कम सड़कें: इन रास्तों पर सफर करने वाले वाहनों को तय राशि का 60 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
  • मध्यवर्ती लेन (5.5 मीटर चौड़ी) सड़कें: इन सड़कों पर यात्रा करने के लिए वाहन चालकों को तय राशि का 50 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।
  • 5.5 मीटर से कम चौड़ी सड़कें: राज्य की जिन सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर से कम है, उन्हें इस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है यानी वहां कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा।
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