बिहार के चर्चित कोचिंग संचालक खान सर मामले में शुक्रवार को अदालत में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। उसी दिन यह तय होगा कि खान सर को जमानत मिलेगी या उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित
पटना सिविल कोर्ट के जिला जज रूपेश कुमार देव की अदालत ने 2 जून को हुए कोचिंग विवाद मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष रोशन आनंद और खान सर के वकीलों के दलीलों के सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 10 तारीख तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
10 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी
कोर्ट में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ़ फैजल खान और उनके तीन सहकर्मियों अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पाण्डेय के एंटिसिपेटरी बेल पर याचिका दाखिल की गई थी। इसके अलावा दोनों गार्डों की जमानत पर भी सुनवाई हुई। दोनों गार्ड बेउर जेल में बंद हैं। सभी मामले में 10 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी।
क्या है 2 जून की रात हुआ बवाल ?
बता दें कि 2 जून की आधी रात खान सर के कोचिंग सेंटर पर विवाद हुआ। खान सर ने आरोप लगाया कि रौशन आनंद पक्ष के 15-20 लोगों (रौशन सूर के भाई प्रिंस यादव समेत) ने सेंटर पर हमला किया. तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी, फायरिंग भी की और स्टाफ/सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया। उसके बाद रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन केस में एक वीडियो वायरल होने के बाद केस ही बदल गया। खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली चलाई जिससे दोनों कोचिंग सेंटर प्रभावित हुए। उसके बाद पुलिस ने खान सर के बॉडीगार्ड्स को हिरासत में लिया। खान सर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने क्रिमिनल हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए 8 जुलाई की तारीख तय की थी। बुधवार सुबह 10:30 बजे से कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखीं, इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि 10 जुलाई को कोर्ट फैसला सुनाएगी।

