डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : आदित्यपुर और सरायकेला में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए विभिन्न मार्गों पर नो एंट्री और डायवर्जन लागू किया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रूट चार्ट और पार्किंग की जानकारी भी साझा की गई है।
नो एंट्री और वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध
आदित्यपुर टाल मोड़ से खरकाई पुल: 21 अक्टूबर (विसर्जन तक) 24 घंटे के लिए सभी तरह के छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा (आपातकालीन वाहनों को छोड़कर)।
19 अक्टूबर तक नियम
सुबह 6:00 से दोपहर 12:00 बजे तक: सभी तरह के मालवाहक, छोटे-बड़े वाहन और बसें दोनों तरफ से आ-जा सकेंगी।
दोपहर 12:00 से अगले दिन सुबह 6:00 बजे तक: मालवाहक और अन्य गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। हालांकि, बस, पानी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी टैंकर और आपातकालीन सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
20 और 21 अक्टूबर (महाअष्टमी से विसर्जन तक)
सरायकेला-चाईबासा मार्ग (बीजेपी कार्यालय के पास), राजनगर मार्ग (बिरसा चौक के आगे), गद्दीबेड़ा टोल प्लाजा (कांड्रा) और संपूर्ण शहरी क्षेत्र में सुबह 6:00 बजे से विसर्जन समाप्त होने तक सभी प्रकार के मालवाहक और छोटे-बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। चांडिल बाजार से नीमडीह थाना क्षेत्र में 20 से 21 अक्टूबर तक दोपहर 2:00 बजे से रात 2:00 बजे तक सभी तरह के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी।
मरीन ड्राइव के लिए नियम: 14 से 19 अक्टूबर तक दोपहर 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं, 20 और 21 अक्टूबर को सुबह 6:00 बजे से विसर्जन तक मरीन ड्राइव पर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा और सड़क किनारे किसी भी वाहन को खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी।
नागरिकों के लिए यातायात और सुरक्षा निर्देश
पूजा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा या दुर्घटना से बचने के लिए प्रशासन ने इन नियमों का पालन करने की अपील की है।
हेलमेट अनिवार्य: दोपहिया वाहन पर सवार चालक और पीछे बैठने वाले दोनों व्यक्तियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
स्टंट्स और रैश ड्राइविंग पर रोक: युवा बाइकर्स स्टंट या खतरनाक करतब न दिखाएं, वाहन तेज गति से न चलाएं और प्रेशर हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें।
वाहन के नियम: चार पहिया वाहनों में काली फिल्म (ब्लैक फ़िल्म) का प्रयोग वर्जित है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती: नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कर जुर्माना वसूला जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
निर्धारित पार्किंग का उपयोग: वाहन केवल तय किए गए पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। सड़क या सड़क के किनारे वाहन पार्क करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है।

