धनबाद रेलवे यार्ड से 88 मीटर कॉपर केबल चोरी का खुलासा, 48 घंटे के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार; जंगल से बरामद हुआ चोरी का सामान

Reena Sharma
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धनबाद. धनबाद रेलवे यार्ड में खड़ी एलएचबी कोच से करीब 88 मीटर अंडर गियर कॉपर केबल चोरी करने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अंगारपथरा के पास दक्षिण दिशा में स्थित जंगल से चोरी का केबल, एक हेक्सा और हेक्सा ब्लेड बरामद किया गया है. तीनों आरोपियों को रेलवे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

लाइन नंबर दो पर खड़ी कोच से हुई चोरी

आरपीएफ की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्तूबर 2026 को रात 00:55 बजे धनबाद रेलवे यार्ड में चोरी की सूचना मिली. इसके बाद एसईई/टीएल एंड एसी/धनबाद संतोष कुमार सिंह और आरपीएफ पोस्ट धनबाद के एएसआइ केके सिंह ने संयुक्त जांच की. इस दौरान यार्ड के लाइन नंबर दो पर खड़ी एलएचबी कोच संख्या EC/LWACCNE 233433 से करीब 88 मीटर अंडर गियर कॉपर केबल काटकर चोरी किये जाने की जानकारी मिली.

शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला

घटना के संबंध में संयुक्त नोट तैयार किया गया. इसके बाद एसईई/टीएल एंड एसी/धनबाद संतोष कुमार सिंह ने आरपीएफ पोस्ट धनबाद के प्रभारी निरीक्षक को लिखित शिकायत दी. शिकायत के आधार पर 16 अक्तूबर 2026 को कांड संख्या 36/2026 के तहत रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मामले की जांच उपनिरीक्षक पालिक मिंज को सौंपी गयी.

संजय रवानी की निशानदेही पर दो अन्य आरोपी पकड़े गये

जांच के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर संजय रवानी को पकड़ा गया. आरपीएफ के अनुसार, पूछताछ में उसने अपने दो साथियों बालू गोस्वामी और नीतीश कुमार के साथ मिलकर 15-16 अक्तूबर की रात रेलवे यार्ड में खड़ी कोच के नीचे से कॉपर केबल काटकर चोरी करने की बात बतायी. उसकी निशानदेही पर दोनों अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया.

जंगल से 88 मीटर केबल और औजार बरामद

आरपीएफ के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर अंगारपथरा के पास दक्षिण दिशा में स्थित जंगल से चोरी का करीब 88 मीटर अंडर गियर कॉपर केबल, एक हेक्सा और एक हेक्सा ब्लेड बरामद किया गया. बरामद सामग्री को विधिवत जब्ती सूची तैयार कर जब्त किया गया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों में संजय रवानी, निवासी बालू बैंकर नंबर दो, थाना कतरास, जिला धनबाद; बालू गोस्वामी, निवासी डायमंड क्रॉसिंग पहाड़ी, थाना बैंक मोड़, जिला धनबाद; और नीतीश कुमार निवासी लकड़का नंबर पांच, थाना कतरास, जिला धनबाद शामिल हैं.

आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं मामले

आरपीएफ की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार, संजय रवानी के खिलाफ पहले भी आरपीएफ पोस्ट धनबाद में रेलवे संपत्ति से संबंधित मामला दर्ज पाया गया है. बालू गोस्वामी के खिलाफ रेलवे संपत्ति अधिनियम और रेलवे अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज होने की जानकारी दी गयी है. वहीं, नीतीश कुमार के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत एक मामला और कतरास थाना में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एक मामला दर्ज होने की बात कही गयी है.

रेलवे न्यायालय ने भेजा न्यायिक हिरासत में

आरपीएफ ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद रेलवे न्यायालय में अग्रसारित किया. वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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