मिरर मीडिया : रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी के न्यायालय द्वारा जिले के 1103 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थानों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दं.प्र.स. की धारा 107 के तहत हाजिर होने का आदेश दिया गया था।
अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं कराने के कारण अब तक 29 व्यक्तियों के विरुद्ध वारंट जारी किया है। इस बाबत अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि किसी भी स्थिति में रामनवमी पर्व के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है।