पंचायत चुनाव : निर्वाचन प्रचार के लिए वाहन के उपयोग, जूलुस व लाउडस्‍पीकर को लेकर आदेश जारी

Manju
By Manju
4 Min Read

जमशेदपुर : जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) विजया जाधव द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर निर्वाचन लड़नेवाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने निर्वाचन प्रचार के लिए वाहन के उपयोग के साथ ही जूलुस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति को लेकर सभी कोषांगों के वरीय व प्रभारी पदाधिकारी/ अनुमंडल पदाधिकारी/सभी निर्वाची पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी के लिए आदेश जारी किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए दो-दो वाहन तथा जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए चार वाहन की अनुमति सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा ही दी जायेगी। जिस वाहन की अनुमति जिस निर्वाचन क्षेत्र के प्रचार के लिए दी जायेगी उसी क्षेत्र में प्रचार किया जायेगा, न कि दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में। मतदान के दिन अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त वाहन का उपयोग किसी अन्य समर्थक या व्यक्ति द्वारा नहीं किया जायेगा। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड सदस्य) के अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के mechanised वाहन द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे ओर न ही मतदान के दिन किसी वाहन का उपयोग उनके द्वारा किया जायेगा। उक्त वाहनों का परमिट सम्बन्धित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी, जिस पर निर्वाचन परमिट मुद्रित रहेगा तथा वाहन के शीशे पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभा, जूलुस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति सम्बन्धित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा थाना से प्रतिवेदन प्राप्त कर नियमानुसार दिया जायेगा।

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में निर्वाचन लड़नेवाले सभी पदों यथा सदस्य ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र – 14,000.00 (चौदह हजार) रुपये, ग्राम पंचायत के मुखिया – 85,000.00 (पचासी हजार) रुपये, सदस्य पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र – 71,000.00 (इकहत्तर हजार ) रुपये व सदस्य जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र -2,14,000.00 (दो लाख चौदह हजार ) रुपये व्यय की सीमा निर्धारित की गई है। झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली-2001 के नियम 122 में उल्लेखित निदेश के आलोक में मतदान की समाप्ति के 48 घंटा पूर्व किसी प्रकार की चुनावी सभा जूलुस, प्रचार आदि पर रोक रहेगा, जिसकी विवरणी आयोग से प्राप्त मतदान तिथि के अनुसार होगी

प्रथम चरण

प्रखंड का नाम
घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, गुड़ाबांधा

मतदान की तिथि व समय

14.05.2022

7:00 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराह्न तक

प्रचार समाप्ति की तिथि व समय

12.05.2022
3:00 अपराहन तक

द्वितीय चरण
प्रखंड का नाम

धालभूमगढ़ ,चाकुलिया, बहरागोड़ा

मतदान की तिथि व समय

19.05.2022

7.00 बजे पूर्वाहन से 3:00 बजे अपराह्न तक

प्रचार समाप्ति की तिथि व समय

17.05.2022
3:00 अपराहन तक

तृतीय चरण
प्रखंड का नाम ग्राम
बोड़ाम,पटमदा, पोटका

मतदान की तिथि व समय
7:00 बजे पूर्वाहन से 3:00 अपराहन तक

प्रचार समाप्ति की तिथि व समय
3:00 अपराहन तक

चतुर्थ चरण प्रखंड का नाम
गोलमुरी सह जुगसलाई

मतदान की तिथि व समय
27.05.2022
7:00 पूर्वाह्न से 3:00 अपराह्न तक
प्रचार समाप्ति की तिथि व समय
25.05.2022
3:00 अपराह्न तक

उपरोक्त अनुसार निर्वाचन प्रचार समाप्ति की सूचना सभी अभ्यर्थियों को दी जायेगी। यह निर्वाचन दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, फलस्वरूप प्रचार के लिए उपयोग में लाये जाने वाले वाहन की अनुमति या सभा, जूलुस, ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति का पूर्ण व्योरा संधारित किया जायेगा। क्योंकि किसी भी अभ्यर्थी का व्यय निर्धारित सीमा के अन्दर होना है, जिसके जांच के समय इसकी आवश्यकता होगी।

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *