मिरर मीडिया : ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच चूका है आपको बता दें कि निचली अदालत द्वारा सर्वे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। वहीं इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अचानक ये मामला मेरे सामने आया है। मैंने पेपर देखा नहीं है। मैं देख कर बताऊंगा। लिहाज़ा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को खारिज कर दिया था जिससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किए हैं। अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
विदित हो कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई से पहले सर्वे पूरे इलाके की वीडियोग्राफी के साथ होगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। वहीं सर्वे का विरोध करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले कार्रवाई को पुख्ता करें। कमीशन की कार्रवाई में बाधा नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। शासन प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। सुबह नौ से 12 तक सर्वे किया जाएगा।