जिले के सभी मान्यता प्राप्त CBSE और ICSE स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर देना होगा शुल्क का सत्याापित ब्यौरा : जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद

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वर्ष 2021-22 में कितना बढ़ा शुल्क,पिछले वर्ष छात्र-छात्राओं से कितनी ली गई फीस देनी होगी पूरी जानकारी

मिरर मीडिया : फीस बढ़ोतरी को लेकर धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी मान्यता प्राप्त सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों को शुल्क का सत्याापित ब्यौरा एक सप्ताह के भीतर कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिये हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021-22 में शुल्क कितना बढ़ा है। पिछले वर्ष छात्र-छात्राओं से कितनी फीस ली गई थी। इसकी पूरी जानकारी से संबंधित अभिलेख की सत्यापित प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों से मांगी है। लिहाज़ा अब सभी स्कूलों को इसका जवाब एक सप्ताह के अंदर तुलनात्मक चार्ट बनाकर देना है।


पब्लिक स्कूलों के द्वारा दी गई जानकारी को उच्चाधिकारी और शिकायतकर्ता वस्तुस्थिति अवगत कराया जा सकेगा। यदि शुल्क वृद्धि नियमानुसार नहीं किया गया है तो वसूली गई राशि अवैध वसूली मानी जाएगी। जिसका सामंजन अनिवार्य होगा।
गौरतलब है कि कोरोना काल में फीस को लेकर अभिभावकों और स्कूलों में नोक झोंक देखी जा रही है। कई स्कूल तो फीस को लेकर दवाब बनाना शुरू कर दिये तो कई स्कूलों में इसे लेकर ऑनलइन कक्षा से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद अभिभावकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिकायत कर मामले की जानकारी दी है। अभिभावक संघों द्वारा भी शिकायत शिक्षा विभाग में दर्ज कराई गई है। जिसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला खेस ने आदेश जारी कर सभी स्कूलों से शुल्क संबंधी ब्यौरा मांगा लिया है। पब्लिक स्कूलों को जारी आदेश में उन्होंने यह भी कहा है कि 25 जून 2020 के आदेश एवं संशोधन अधिनियम में निहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पब्लिक स्कूलों द्वारा शुल्क में वृद्धि की गई है जो नियमानुकूल नहीं है।


शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के विभिन्न प्रावधानों के तहत पब्लिक स्कूलों को शुल्क का संग्रह करने के लिए विद्यालयों में शुल्क समिति का होना अनिवार्य है। पब्लिक स्कूलों का प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय स्तरीय समिति को फीस का प्रस्ताव देने के लिए सक्षम होगा। यदि समिति पिछले वर्ष के शुल्क से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि करती है तो मामले को जिला समिति अनुमोदन के लिए भेजेगी। उन्होंने पब्लिक स्कूलों को जारी पत्र में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के द्वारा जारी 25 जून 2020 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

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