जमशेदपुर : उपायुक्त विजया जाधव व वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार द्वारा दुर्गापूजा, दीपावली, कालीपूजा व छठ पूजा के अवसर पर 24 सितंबर से 10 नवंबर तक की अवधि में प्रभावकारी विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए 18 सुपर जोनल अधिकारी व 32 जोनल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। जारी संयुक्तादेश में विधि व्यवस्था के सफल संधारण के लिए सुपर जोनल व जोनल अधिकारियों को यह आदेश दिए गए हैं।
- जोनल / सुपर जोनल अधिकारी व संबंधित पुलिस पदाधिकारी के बीच परस्पर समन्वय तथा संवाद स्थापित करेंगे।
- जोनल / सुपर जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत नियमित भ्रमण करेंगे।
- जोनल / सुपर जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत समस्त सूचनाओं का संधारण करेंगे तथा सूचना की जानकारी Composite Control Room (CCR) को देना सुनिश्चित करेंगे।
- जोनल / सुपर जोनल अधिकारी किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल स्थल पर पहुंच कर विधि सम्मत् कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- जोनल / सुपर जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक दुर्गापूजा समिति से संवाद स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।
- जोनल / सुपर जोनल अधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापूजा के समापन तक प्रत्येक सप्ताह संबंधित थाना की शांति समिति की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें संबंधित थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापूजा समिति के अध्यक्ष / सचिव तथा शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहेंगे।
- जोनल व सुपर जोनल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत पेयजल व स्वच्छता विभाग / जुस्को द्वारा नियमित रूप से पेयजलापूर्ति करायी जाय जिसके लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति / मानगो नगर निगम/ जुगसलाई नगर परिषद / जुस्को के पदाधिकारियों से हमेशा सम्पर्क में रहेंगे।
- जोनल व सुपर जोनल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के लिए ससमय नियमानुसार अनुज्ञप्ति संबंधित पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाय।
- जोनल व सुपर जोनल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- जोनल व सुपर जोनल दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निर्गत संयुक्त आदेश में दिये गये निर्देश की अनुपालन कराते हुए विधि व्यवस्था व शंति व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगें तथा लगातार सम्पर्क बनाये रखेंगे।
दुर्गापूजा के अवसर पर जोनल / सुपर जोनल अधिकारी द्वारा इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
1.दुर्गापूजा समिति द्वारा नियमानुसार विद्युत संयोजन प्राप्त किया जायेगा तथा सुरक्षित विद्युत संयोजन का प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यपालक अभियंता / जुस्को के पदाधिकारियों से प्राप्त किया जाय।
2.दुर्गापूजा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि पंडाल खुला हो व किसी भी परिस्थिति में गुफानुमा पंडाल का निर्माण कार्य नहीं कराया जाय।
3. दुर्गापूजा समिति द्वारा आग से बचने के लिए पर्याप्त उपाय किया जायें तथा इस संबंध में जिला अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय।
4. दुर्गापूजा समिति द्वारा प्रतिमा की देखरेख हेतु 24 घंटे स्वयंसेवकों (Volunteers) की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाय जिसकी सूची जोनल व सुपर जोनल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।
5. दुर्गापूजा समिति द्वारा पंडाल में भीड़ नियंत्रण तथा पंडाल के बाहर यातायात व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित किया जाय।
6. दुर्गापूजा समिति द्वारा यथा संभव प्रवेश एवं निकासी के अलग-अलग द्वार बनाये जाये तथा पुरुष व महिला के लिए अलग-अलग कतार की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
7. दुर्गापूजा समति द्वारा आगंतुकों हेतु पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
8. दुर्गापूजा समिति द्वारा पंडाल के भीतर व बाहर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरा व वॉच टावर स्थापित की जायेगी। सीसीटीवी कैमरा द्वारा की जा रही वीडियो रिकॉर्डिंग को पंडाल में बने हुए नियंत्रण कक्ष में मॉनीटर पर लगातार प्रदर्शित किया जायेगा तथा पूजा का पूरा वीडियो तथा सीसीटीवी रेकॉर्डिंग संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. दुर्गापूजा समिति द्वारा स्वयंसेवकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत किया जायेगा जिसकों स्वयंसेवकों कार्य के दौरान सदैव धारण करेंगे।
10. दुर्गापूजा समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि पंडाल के अंदर व बाहर पर्याप्त संख्या में कूड़ादान स्थापित हो।
11. जूलूस में शामिल कोई भी स्वयंसेवक (Volunteers) मदीरापान / शराब / सिगरेट / बीड़ी / किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करेंगे।
12. जूलूस में किसी प्रकार का डीजे का उपयोग नहीं किया जायेगा।
13. जूलूस में कितने सदस्य शामिल होंगे उसकी संख्या / वोलेंटियर्स जूलूस निकालने के दो दिन पूर्व तक सूची संबंधित थाना को उपलब्ध करायें।
14. जूलूस का प्रदर्शन मुख्य सड़क अथवा प्रधान सड़क में प्रदर्शन करने के बाद यथासंभव अनुज्ञप्ति में अंकित समय पर जूलूस वापस पहुंच जायेगी।
15. जूलूस के लिए निर्गत अनुज्ञप्ति सशर्तों का बिन्दुवार अनुपालन करेंगे।
16. जूलूस का विडियोग्राफी कराया जाय।
17. जूलूस में किसी भी प्रकार का असंवैधानिक, अनितिगत एवं व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय के खिलाफ किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं की जायेगी।
18. जूलूस में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी / पटाखे का प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित रहेगा ।जोनल एवं सुपर जोनल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति बनी रहे तथा इस संबंध में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड एवं जुस्को के पदाधिकारियों के सम्पर्क में रहेंगे।