फूड सेफ्टी ऑफिसर ने लड्डू व नमकीन कारखाना का किया निरीक्षण : खाद्य सामग्री में चंपई रंग प्रयोग नहीं करने के दिये निर्देश

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खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक

मिरर मीडिया : अभिहित पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज धोबिया तालाब, मनईटांड में लड्डू कारखाना तथा सेवा विहार कालोनी, दामोदरपुर में नमकीन कारखाना की जांच की।

इस क्रम में लड्डू कारखाना से लड्डू का नमूना लिया गया तथा एफएसएसएआई निबंधन प्राप्त कर कारोबार करने व चंपई रंग का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया। सेवा विहार कालोनी, दामोदरपुर में नमकीन कारखाना को भी एफएसएसएआई निबंधन प्राप्त कर कारोबार करने का निर्देश दिया गया।

फूड सेफ्टी पदाधिकारी ने बताया कि कारखाना में जांच की खबर मिलते ही आस पास के कई कारखाने बंद पाए गए।

उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है तथा गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचना है। जिस भी खाद्य कारोबारी के पास वैद्य एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाएगा उनपर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

खाद्य कारोबारियों को दुकान में एफएसएसएआई लाइसेंस डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। खाद्य कारोबारियों को पैकेज खाद्य सामग्री पर निर्माता का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, पैकेजिंग डेट, यूज बाय डेट, एक्सपायरी डेट, वजन एवं मूल्य का टंकण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिना इन जानकारियों के पैकेज खाद्य सामग्री के बिक्री करने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मिठाई दुकान के काउंटर पर खुली मिठाइयों पर निर्माण की तिथि तथा यूज बाय तिथि (एक्सपायरी डेट) अंकित करने तथा मिठाई में अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया। प्रतिष्ठान तथा कर्मचारियों के साफ सफाई पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

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