त्योहारों के मद्देनज़र मिठाई दुकान से खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बेसन व गोंद लड्डू का लिया सेंपल : खाद्य कारोबारियों को पैकेज खाद्य सामग्री परपैकेजिंग, एक्सपायरी व यूज बाय डेट, वजन एवं मूल्य सहित अन्य जरुरी जानकारियां टंकण करने के निर्देश

Uday Kumar Pandey
2 Min Read

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बैंक मोड़ की 2 मिठाई दुकान से बेसन व गोंद लड्डू का लिया सेंपल

मिरर मीडिया : अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने त्योहारों के मद्देनजर आज बैंक मोड़, बड़ा गुरुद्वारा के सामने स्थित चौधरी एवं न्यू चौधरी स्वीट्स का निरीक्षण कर बेसन लड्डू एवं गोंद लड्डू का नमूना संग्रहण किया गया। साथ ही लड्डू, जलेबी, चटनी में फूड कलर प्रमाणिक मात्रा में डालने का निर्देश दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया की सभी खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचना है। जिस भी खाद्य कारोबारी के पास वैद्य एफएसएसएआई लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं पाया जाएगा उनपर अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

वहीं खाद्य कारोबारियों को दुकान में एफएसएसएआई लाइसेंस डिस्प्ले करने का निर्देश दिया गया। खाद्य कारोबारियों को पैकेज खाद्य सामग्री पर निर्माता का नाम, एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर, पैकेजिंग डेट, यूज बाय डेट, एक्सपायरी डेट, वजन एवं मूल्य का टंकण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने बताया कि बिना इन जानकारियों के पैकेज खाद्य सामग्री के बिक्री करने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मिठाई दुकान के काउंटर पर खुली मिठाइयों पर निर्माण की तिथि तथा यूज बाय तिथि (एक्सपायरी डेट) अंकित करने तथा मिठाई में अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया। प्रतिष्ठान तथा कर्मचारियों के साफ सफाई पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया।

TAGGED:
Share This Article
Follow:
मैं उदय कुमार पाण्डेय, मिरर मीडिया के न्यूज डेस्क पर कार्यरत हूँ।
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *