मिरर मीडिया : संतोषजनक शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के एसएसपी एवं थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव को 19 अक्टूबर को सशरीर पेश होने का निर्देश दिया है। दरअसल प्रार्थी राज चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया।
आपको बता दे कि गुरुवार को इस मामले में सरायढेला के थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने शपथपत्र दाखिल कर बताया कि जब्त ट्रक को रिलीज कर दिया गया है। पर कोयले की जानकारी नहीं दी। थाना प्रभारी को चार अगस्त को शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने 23 सितंबर को शपथपत्र दाखिल किया। अदालत ने धनबाद के एसएसपी एवं थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव को कोर्ट में सशरीर पेश होने का निर्देश दिया।