इस बार नेशनल लोक अदालत में जुर्माने की राशि में पक्षकारों को दी जाएगी रियायत : 12 नवंबर को सिविल कोर्ट धनबाद में किया जाएगा एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन

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विभिन्न विभागों के साथ जिला जज ने की बैठक

मिरर मीडिया : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 12 नवंबर को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया जाएगा। जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। उपरोक्त बातें शनिवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ‌‌‌‌‌सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो इसके लिए रोजाना पक्षकारों, विभागों के साथ न्यायिक पदाधिकारियों की प्री सीटिंग बैठक भी चल रही है।

इस बाबत उन्होंने बताया कि 12 नवंबर  को नेशनल लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठक की जा रही है। शनिवार को विभिन्न इंस्योरेंस कंपनी के अधिकारियों, के साथ बैठक कर दुर्घटना दावा अधिनियम से संबंधित मुकदमों के ज्यादा से ज्यादा निपटारा का निर्देश दिया गया।

वहीं दूसरी ओर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश निताशा बारला ने बताया कि पक्षकारों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्कीम भी लाया गया है जिसमें जुर्माने की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं को अबकी बार विभाग की ओर से ज्यादा रियायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जो लोग नेशनल लोक अदालत में बिजली विभाग से संबंधित मुकदमों का निपटारा कराएंगे उन्हें लगने वाले फीस चार हजार का आधा दो हजार ही भुगतान करना पड़ेगा। वही अवैध शराब से संबंधित मुकदमों में भी जुर्माने की राशि आधी लगेगी और मुकदमा भी खत्म हो जाएगा।

इन मामलों का होगा निपटारा न्यायाधीश बारला ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली, वन विभाग,मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, आपराधिक सुलहनीय मामले, उत्पाद विभाग, वैवाहिक जीवन से संबंधित विवाद, भूमि अधिग्रहण, न्यूनतम मजदूरी, से संबंधित विवाद व अन्य सुलहनीय मामलों का निपटारा किया जाएगा।

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