मिरर मीडिया धनबाद : छह वर्षों से जेल में बंद नीरज हत्याकांड के अभियुक्त पिन्टू उर्फ जैनेन्द्र सिंह, की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई तकनीकी वजहों से टल गई। जमानत अर्जी पर दलील देते हुए अधिवक्ता जया कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल 22 को पारित आदेश में मुकदमे के तीव्र निष्पादन का निर्देश दिया था। वह 6 वर्षों से जेल में बंद है अभियोजन का साक्ष्य 25 जनवरी 22 को बंद किया जा चुका है और उनका सफाई बयान 14 जुलाई 22 को दर्ज किया जा चुका है बावजूद इसके सुनवाई पूरी नहीं हुई है। लिहाजा उन्हें जमानत पर मुक्त किया जाए।
अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया प्रभारी न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं सुनवाई के दौरान झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह, धनजी सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, पींटू सिंह, शूटर अमन सिंह, शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन एवं मास्टरमाइंड पंकज सिंह को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।