मिरर मीडिया : मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बुधवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समाहरणालय के सभागार में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि विगत 9 अगस्त 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान 1 जनवरी 2021 तक जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में सुधार करने, जिनका निधन हो गया है, उनका नाम हटाने का कार्य किया जाएगा। इस हेतु मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के एईआरओ, एआरओ अथवा एनएसवीपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति मतदाता सूची में निबंधित नहीं है वैसे व्यक्ति प्रपत्र 6 में निबंधन हेतु आवेदन दे सकते हैं। इस हेतु एक रंगीन फोटो, आयु प्रमाण पत्र एवं एड्रेस प्रूफ संबंधित कागजात संलग्न करना होगा। मृत अथवा स्थानांतरित प्रविष्टि के विलोपन के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन दिया जा सकता है। मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि की शुद्धि के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन दिया जा सकता है।
उपायुक्त ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति वह अपने स्तर से सुनिश्चित करें। ताकि मतदाता सूची का त्रुटि रहित निर्माण किया जा सके। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को एनएसवीपी पोर्टल की कुछ तकनीकी समस्याओं के संबंध में अवगत कराया। इस संबंध में उपायुक्त ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को आयोग से समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण यथा शीघ्र करवाने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।