बीसीसीएल माइंस एरिया कनकनी कांटा घर के 500 से 700 मीटर की परिधि में अगले आदेश तक जारी निषेधाज्ञा लागू

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मिरर मीडिया : अनुमंडल दंडाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने लोयाबाद थाना अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के एरिया 5, सेन्द्रा मौजा, कनकनी कांटा घर के माइंस एरिया के 500 से 700 मीटर की परिधि क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि लोयाबाद थाना क्षेत्र में राम अवतार कंपनी द्वारा 22 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम किया जा रहा था। इस दौरान रैयतों एवं विस्थापितों को मुआवजा दिलाने को लेकर भूमि पूजन कर रहे कंपनी के कर्मियों के ऊपर गोली चलाने की सूचना मिली थी।

घटना के बाद से वहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। साथ ही उनके समर्थकों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने से विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बीसीसीएल द्वारा भी रैयतों एवं विस्थापितों की मांग को लेकर किसी प्रकार की नीति नहीं बनाई गई है।

इसलिए लोग परिशांति एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से लोयाबाद थाना अंतर्गत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के एरिया 5, सेन्द्रा मौजा, कनकनी कांटा घर के माइंस एरिया के 500 से 700 मीटर की परिधि क्षेत्र में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।

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