जमशेदपुर : स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरुद्ध चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में 10 मई को जो मुकदमा दायर किया गया था, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा दाखिल शिकायतवाद में मंत्री ने आरोप लगाया था कि सरयू राय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इंटरनेट मीडिया व स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी व असत्य तथ्य प्रसारित करते हैं। सरयू ने कहा था कि मंत्री बन्ना गुप्ता प्रतिबंधित हथियार रखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। मंत्री का जी-44 ग्लौक पिस्तौल निषिद्ध हथियार है। इस पर तीन मई को मंत्री के अधिवक्ता प्रकाश झा ने विधायक को कानूनी नोटिस भेजा था। सरयू राय ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और इस नोटिस को कूड़ेदान में फेंकने लायक बताया था।
विधायक के अधिवक्ताओं ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायतवाद व कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज का परीक्षण किया गया। इस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता की शिकायत को ‘नन-मेंटेनेबल’ क़रार दिया। इसके साथ ही कोर्ट में बन्ना गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपित सरयू राय के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए रिकार्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। कोर्ट ने विधायक के विरुद्ध दायर शिकायत को ख़ारिज कर दिया।