आशीर्वाद टावर व हाजरा क्लिनिक में लगे आग पर हाई कोर्ट का आदेश, कहा बहुमंजिला भवनों में फायर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन का सख्ती से हो पालन

Anupam Kumar
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मिरर मीडिया : झारखंड हाईकोट ने धनबाद के आशीर्वाद टावर व हाजरा क्लिनिक में आग लगने से 19 लोगों की हुई मौत को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज़ जनहित याचिका पर सुनवाई की।
इस दौरान चीप जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आंदन सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित शपथ पत्र देखने के बाद मामले को निष्पादित कर दिया। खंडपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य के सभी जिलों में बहुमंजिला भवनों में फायर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन का सख्ती से पालन कराया जाए और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जांच कराई जाए ताकि नियमों के पालन में किसी प्रकार की कमी ना रह सके । वहीं खंडपीठ ने आगे कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड के साथ साथ झारखंड बिल्डिंग बायलॉज का पालन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। बिल्डिंग बनाने से पहले संबंधित विभाग से फायर सेफ्टी का एनओसी लेना चाहिए।

बता दें कि इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता चित्रेश ने फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की उन्होंने खंडपीठ को बताया कि जिन बहुमंजिले भवन में फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है उसके बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
ज्ञातव्य है कि हाजरा क्लिनिक की घटना में चिकित्सक दंपत्ति सहित पांच व आशीर्वाद टावर की घटना में 10 महिला सहित 14 लोगों की मौत हो गई थी।

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