मिरर मीडिया : साल पहले 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसे आग लगाने के मामले में हाथरस की एक विशेष पोक्सो अदालत ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने गुरुवार को मोनू ठाकुर के लिए मौत की सजा का ऐलान किया इतना ही नहीं उस पर 1.68 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (पोस्को) हाथरस अदालत, प्रतिभा सक्सेना ने इसे एक ऐसा कृत्य करार दिया जो एक व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देता है’। उन्होंने उस व्यक्ति को दोषी करार दिया उसे फांसी की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि 15 अप्रैल 2019 को, जब नाबालिग अपनी दादी के साथ घर पर अकेली थी तो उसी गांव के 26 वर्षीय ठाकुर ने घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसने किसी को कुछ न बताने की धमकी दी और फिर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। वहीं पीड़िता ने अस्पताल में अपना बयान दर्ज कराया और आरोपी की पहचान भी की। उसके माता-पिता अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए हुए थे। स्थानीय लोग उसे एक अस्पताल ले गए जहां 15 दिनों तक संघर्ष करने के बाद 1 मई को उसने दम तोड़ दिया। अंततः लड़की के परिवार ने ठाकुर के खिलाफ सिकंदरा राऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।