लोकसभा चुनाव 2024: करें वोट, मिलेगी छुट्टी, नहीं कटेगा वेतन

Manju
By Manju
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जमशेदपुर : मतदान के दिन सभी गैर-सरकारी, निजी, व्यावसायिक संस्थाओं के कर्मियों को छुट्टी मिलेगी। इसके लिए उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी, निजी, व्यावसायिक संस्थाओं के कार्मिकों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है। ऐसे मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए सभी संस्थानों में, स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता फोरम गठित किये जाने हैं, जो अपने संस्थानों के कर्मियों के साथ बैठक या अन्य जागरूकता की गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से उनके मतदाता पंजीकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए उन्हें मतदान प्रकिया की पूरी जानकारी दी। वह लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप सिंह व अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ सूबे के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूबरू थे।

उन्होंने विगत लोकसभा चुनाव, 2019 के मतदाता जनसंख्या अनुपात की चर्चा करते हए राज्य के 09 शहरी विधानसभा क्षेत्रों के मतदान के आंकड़ों का उदाहरण देने के दौरान बताया कि इन शहरी विधानसभाई क्षेत्रों के 3060 मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत वोटर टर्नऑउट के राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी संस्थाओं में वोटर अवेयरनेस फोरम (VAF) के माध्यम से सभी गैर-सरकारी व व्यावसायिक संस्थानों के वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग के प्रति प्रेरित कराएं। इसे आगामी 30 मार्च 2024 तक हर हाल में पूरा कर लेना है। उन्होंने कहा कि हर एक तीसरे दिन सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने क्षेत्र में वोटर अवेयरनेस फोरमों की गतिविधियों के कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदित करेंगे।

बता दें कि शहरों में अवस्थित गैर-सरकारी व निजी व व्यवसायिक संस्थानों के प्रमुख अपने संस्थानों के वोटर अवेयरनेस फोरम के प्रधान होते हैं जिनकी एक पांच सदस्यीय कार्यकारिणी होनी है। संस्थान के कर्मियों के लिए पूर्व से गठित स्पोर्ट्स क्लब, मनोरंजन क्लबों को भी वोटर अवेयरनेस फोरम का स्वरूप दिया जा सकता है। वोटर अवेयरनेस फोरम अपने संस्थानों के सभी सदस्यों के मतदाता होने की अधतन स्थिति की जानकारी लेकर उनकी सुविधा के लिए उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा व इसके निराकरण के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक संसाधन मुहैया कराएगा। इसके अलावे यह फोरम अपने सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने के लिए भी प्रेरित करेगा। मतदान दिवस के पश्चात यह फोरम अपने मताधिकार के प्रयोग करने वाले सदस्यों की सामूहिक सेल्फी लेकर अपने संस्थान के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को टैग करेगा ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (बी) की सार्थकता को साबित किया जा सके।

मतदान दिवस के बाद मतदात जागरूकता फोरम अपने सदस्यों से मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं व मतदान करने में हुई किसी भी परेशानी या असुविधा के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर उनके निराकरण के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सूचित करेगा। यदि उस संस्थान के किसी भी सदस्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग नही किया हो अथवा मतदान के प्रति उदासीन रहा हो तो फोरम के प्रधान इसकी जानकारी प्राप्त कर फीडबैक संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

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