- अगली सुनवाई 12 नवंबर को
- सीबीआई की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं
मिरर मीडिया : बहूचर्चित हाईप्रोफाइल धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में सीबीआई द्वारा दायर की गई चार्जशीट व दी गई दलील पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सीबीआई की जांच से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें कि आज 29 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हो रही थी।
कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को उपन्यास बताते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि केस में पहले जहां खड़े थे, आज भी वहीं हैं। कोर्टन ने सवाल किया कि सीबीआई की ऐसी जांच पर देश में क्या संदेश जाएगा? चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एस. एन प्रसाद की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को निर्धारित की गई है।
सीबीआई ने 40 पृष्ठों में यह चार्जशीट दाखिल की है।
सीबीआई की चार्जशीट के अनुसार लखन वर्मा ऑटो ड्राइवर 27 जुलाई को ऑटो मालिक के घर से ऑटो को निकाला था, उसके साथ उसका सहयोगी राहुल वर्मा भी था। दोनों वहां से बलियापुर गया और ऑटो का नंबर प्लेट को हटाकर फेंक दिया। बलियापुर से धनबाद स्टेशन रात को पहुंचा था। सीबीआइ ने दोनों आरोपित के खिलाफ सामान्य आशय से टक्कर मारकर जज की हत्या करने और सबूत मिटाने के आरोप में चार्जशीट दायर की है।
गौरतलब है कि बीते 28 जुलाई, 2021 को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप मॉर्निंग वॉक के दौरान जज को ऑटो ने धक्का मारने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। धक्का मारने का सीसीटीवी फुटेज के पता चला कि जानबूझकर धक्का मारा गया है। इसके बाद मामले को जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। जज उत्तम आनंद की मौत की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच की हर सप्ताह रांची हाई कोर्ट समीक्षा करता है।