डिजिटल डेस्क। जमशेदपुर : झारखण्ड सरकार द्वारा 21 से 50 आयु वर्ग की बहनों व माताओं जिन्हें अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता हो उन्हें झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से आच्छादित करते हुए पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये सम्मान राशि दिया जाएगा। इस योजना के सुयोग्य लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला अंतर्गत 231 पंचायत व चार नगर निकायों के 24 स्थानों पर विशेष कैम्प का आयोजन किया गया। लाभुकों के बीच योजना का लाभ लेने हेतु काफी उत्साह देखा गया। इन सभी स्थानों में विशेष कैम्प 10 अगस्त तक प्रतिदिन लगाये जाएंगे। शाम 06 बजे तक सभी प्रखंडो में कुल 446 आवेदनों की इंट्री की गई।
पंचायत स्तरीय व शहरी क्षेत्र के विशेष कैम्प का उद्घाटन संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकगण द्वारा किया गया। मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक घाटशिला रामदास सोरेन, विधायक बहरागोड़ा समीर मोहंती तथा विधायक पोटका संजीव सरदार समेत पंचायत जनप्रतिनधियों द्वारा कैम्प का विधिवत शुभारंभ अपने-अपने क्षेत्रों में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।
जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी भी अपने प्रखंड क्षेत्र में मौजूद रहकर व्यवस्थित तरीके से कैम्प के संचालन को लेकर सक्रिय रहे। उप विकास आयुक्त को गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड, परियोजना निदेशक आईटीडीए को घाटशिला, पटमदा में अपर उपायुक्त, पोटका में निदेशक एनईपी, धालभूमगढ़ व मुसाबनी में एडीएम (एसओआर), डुमरिया में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बोड़ाम में एसडीओ धालभूम, चाकुलिया में एसडीओ घाटशिला, एलआरडीसी घाटशिला को बहरागोड़ा तथा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को गुड़बांदा का वरीय पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है।
इस 8 दिवसीय विशेष कैम्प के तहत जिला प्रशासन का प्रयास है कि शत प्रतिशत लाभुकों को योजना के संबंध में जागरूक करते हुए विशेष कैम्प के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएं। 10 तारीख के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर सुयोग्य लाभुक आवेदन कर सकते हैं।
बता दे कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखण्ड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का फॉर्म आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के माध्यम से सुयोग्य लाभुकों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। लाभुकों से फॉर्म के लिए किसी भी प्रकार की राशि नहीं ली जानी है। कतिपय स्थानों से शिकायत प्राप्त हो रही है कि फॉर्म के लिए लाभुकों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा दोषियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंडों में पर्याप्त संख्या में योजना से संबंधित फॉर्म उपलब्ध कराकर संबंधित आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका को नि:शुल्क फॉर्म वितरण के लिए निर्देशित किया गया है।
आमजनों से अपील की गयी है कि आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका से ही नि:शुल्क फॉर्म प्राप्त करें, किसी बिचौलिये के माध्यम से पैसे देकर फॉर्म नहीं खरीदें। कोई भी व्यक्ति फॉर्म के लिए पैसा की मांग करता है तो तत्काल अपने प्रखंड के बीडीओ और सीओ को सूचित करें। ऐसे लोगों के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
यह फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। https://www.jharkhand.gov.in/wcd इस लिंक को क्लिक करने पर महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार का अधिकृत वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट के अंदर हरे पट्टी में IMPORTANT लिखा हुआ आएगा जिसे दोबारा क्लिक करने पर फॉर्म खुल जाएगा।
कौन होंगे योजना के लाभुक…
- झारखण्ड की निवासी
- 21 वर्ष से 50 वर्ष आयु वर्ग
- आधार से जुड़ा सिंगल (एकल) बैंक खाता
- जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है वे भी योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकती है, उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है
- मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड
- झारखण्ड राज्य के राशन कार्डधारी परिवार*
- पीला राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना)
- गुलाबी राशन कार्ड (पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड)
- सफेद राशन कार्ड (K-Oil राशन कार्ड)
- हरा राशन कार्ड
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
- आयकर अदा करने वाले परिवार
- EPF धारी आवेदक महिला
- आवेदिका स्वयं या उनके पति- केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहें हों
- जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- आवेदिका को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका आधार एवं फोटो सत्यापन किया जा सके।
- ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- आवेदिका को रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर हर महीने मिलेगी राशि के भुगतान की जानकारी।