बड़ी खबर : पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में पिंटू सिंह को SC से मिली जमानत : बाहर आने के लिए अभी करना होगा इंतजार

KK Sagar
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Dhanbad के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में बड़ी खबर आई है। बता दें कि नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले में जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। लेकिन गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में उसके द्वारा रांची सीआईडी के विशेष न्यायालय में दी गई जमानत याचिका पिछले महीने खारिज होने के कारण अभी वे जेल में ही रहेंगे।

जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की याचिका की मंजूर

बता दें कि पिंटू सिंह फिलहाल जमशेदपुर घाघीडीह जेल में बंद है। इससे पहले पिंटू सिंह जमानत के लिए दो बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया था। 3 महीना बीतने के बाद भी इस पर जवाब नहीं मिला है। एक नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में अभियोजन से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे मामलों में समय पर जवाब दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता 7 साल से जेल में बंद है इसलिए जमानत याचिका मंजूर की जाती है।

21 मार्च 2017 को नीरज सिंह सहित उनके तीन समर्थकों पर किया गया था हमला

विदित हो कि धनबाद के पूर्व ड्यूटी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह सहित उनके तीन समर्थकों को स्टील गेट स्थित रघुकुल अपने आवास जाने के क्रम में 21 मार्च 2017 की शाम गोलियों से भून दिया गया था। घटना क्रम के अनुसार नीरज सिंह की गाड़ी जैसे ही स्टील गेट पहुंचकर ब्रेकर पर धीमी हुई, हमलावरों ने तीन तरफ से घेर कर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जब तक नीरज सिंह कुछ समझ पाते, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। इस हमले में नीरज सिंह के अलावा उनके निजी बॉडीगार्ड मुन्ना तिवारी,चालक और समर्थक अशोक यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।

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