उपायुक्त के निर्देश पर विमुक्त धावा दल की बड़ी कार्रवाई : झरिया में तीन बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त

KK Sagar
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झरिया: बाल श्रम के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी माधवी मिश्रा के दिशा-निर्देश पर बाल श्रम विमुक्ति दल ने आज झरिया के कतरास मोड़ स्थित यादव होटल पर छापा मारा, जिसमें तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने किया।

सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि जो बच्चे मुक्त किए गए हैं, उनकी आयु 14 वर्ष से कम थी और वे होटल में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

इस बारे में जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त ने कहा, “यदि किसी व्यक्ति द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराया जाता है, तो उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा या ₹20,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना या दोनों का दंड हो सकता है। हम इसे लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और बाल श्रमिकों की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।”

उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई बाल श्रमिक कहीं कार्यरत दिखाई दे, तो उसे मुक्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे बच्चों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुंचाया जाए और उनके पुनर्वास के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।

इस अभियान में सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार के अलावा श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मुन्ना राम, जिला समन्वयक नईमुद्दीन अंसारी, डीसीपीयू मदन मोहन महतो, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सदस्य, श्रम विभाग के वरीय सहायक उत्तम मंडल, मन्नू सिन्हा तथा चालक दीनानाथ पांडेय भी शामिल थे।

बाल श्रम के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सराहना की और ऐसे कड़े कदमों के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि बच्चों को उनके अधिकार मिल सकें और वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

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