यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को भद्दे जोक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, मिली सशर्त राहत

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यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी राहत मिल गई है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन उनके शब्दों पर सख्त नाराजगी जाहिर की। शीर्ष अदालत ने कहा कि लोकप्रियता का मतलब यह नहीं कि कोई भी भाषा इस्तेमाल की जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी

रणवीर इलाहाबादिया ने उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को एक साथ क्लब कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या इस तरह की भाषा को कोई सही ठहरा सकता है?”

इलाहाबादिया की ओर से पैरवी कर रहे वकील डॉक्टर अभिवन चंद्रचूड़ ने भी कोर्ट में उनकी टिप्पणियों से असहमति जताई। उन्होंने कहा, “मैं खुद इस भाषा से घिन महसूस कर रहा हूं।” इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज में इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं हैं और इस तरह की भाषा के इस्तेमाल की निंदा होनी चाहिए।’अपने माता-पिता के बारे में ऐसी बातें कहने पर शर्म आनी चाहिए’

जस्टिस सूर्य कांत ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “महज लोकप्रिय होने का मतलब यह नहीं कि समाज को हल्के में लिया जाए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है।” कोर्ट ने यह भी कहा कि यूट्यूबर को अपने माता-पिता के बारे में दिए गए बयानों पर शर्म आनी चाहिए।

रणवीर इलाहाबादिया की ओर से उनके वकील ने यह भी दलील दी कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं और उनकी मां के क्लीनिक में भी लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, “अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे, तो प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। आपने खुद ही इस तरह की स्थिति को जन्म दिया है।”

गिरफ्तारी पर रोक, मगर सशर्त राहत

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, अदालत ने यह शर्त रखी कि जब भी जांच एजेंसियां उन्हें बुलाएंगी, तो उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।

साथ ही, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यूट्यूबर बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जा सकते और उन्हें अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस के पास जमा कराना होगा। जयपुर में अगर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है, तो वहां भी उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक रहेगी।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो के आधार पर अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए स्थानीय पुलिस से सुरक्षा लेने की भी अनुमति दी गई है।

(रिपोर्ट: मिरर मीडिया डिजिटल)

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