बलियापुर चौक पर अवैध होर्डिंग लगाने वालों को नोटिस जारी, 2 जून तक दस्तावेज़ सहित हाज़िर होने का आदेश

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बलियापुर: बलियापुर मुख्य मार्ग चौक पर सड़क किनारे बिना अनुमति लगाए गए अवैध होर्डिंगों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। बलियापुर अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया कि बलियापुर बीच चौक पर लोहे के पिलर पर चार बड़े विज्ञापन होर्डिंग किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं, जिनके लिए पूर्व में किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी।

इस स्थिति को गंभीर मानते हुए अंचल अधिकारी ने आम इश्तेहार जारी कर संबंधित सभी लोगों को दिनांक 02 जून 2025 तक अंचल कार्यालय में उपस्थित होकर होर्डिंग से जुड़े राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित तिथि तक दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए, तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अंचल अधिकारी सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना गंभीर अपराध है। इससे पहले भी बलियापुर को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से कई दुकानों और निर्माणों को हटाया गया था। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी व्यक्ति को निजी लाभ के लिए कब्जा करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि का प्रयोग केवल सार्वजनिक हित में किया जा सकता है।

प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया कि अतिक्रमण रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और इस मुहिम में जनता की भागीदारी भी अहम है। अंचल अधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।

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