दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली शराब केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।
ED की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू द्वारा जांच एजेंसी की ओर से दलीलें पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज न्याय बिंदु ने फैसला सुरक्षित रखा।
गौरतलब है कि केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। मई में उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा कि सह-आरोपी चनप्रीत सिंह ने उद्यमियों से भारी मात्रा में नकद राशि प्राप्त की और अरविंद केजरीवाल के होटल में ठहरने के बिल का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ED हवा में जांच कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामले में ठोस सबूत हैं।
सुनवाई के दौरान भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने ED की खूब शिकायत की और जमानत मांंगी। हालांकि, ED की ओर एस एएसजी राजू ने जमानत का विरोध किया और अरविंद केजरीवाल पर आरोपों की बौछार कर दी।

